स्टेशन से तितली चौक तक नो पार्किंग क्षेत्र घोषित, गाड़ी खड़े करने पर रेलवे करेगी कार्रवाई

बिलासपुर । यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है। यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग…

स्टेशन से तितली चौक तक नो पार्किंग क्षेत्र घोषित, गाड़ी खड़े करने पर रेलवे करेगी कार्रवाई

बिलासपुर । यात्रियों के वाहनों की बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ ही एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है। यात्रियों के वाहनों की व्यवस्थित व सुरक्षित पार्किंग हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है, जिससे वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत रह सके। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के दोपहिया व चार पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग-अलग पार्किंग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित व सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन के बेहतर सौदर्यीकरण सुनिश्चित करने हेतु पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा जीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहिया आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है।
नो पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग होने से स्टेशन परिसर में यात्रियों के सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित होता है। इसी के मद्देनजर र्रेल्वे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाडिय़ों को उठाकर (ञ्जश2) एक निर्धारित स्थान गेट नं 04 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास ञ्जह्रङ्ख्रङ्ख्रङ्र्घ ंह्रहृश्व ले जाया जाएगा। इन गाडिय़ों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क देना होगा । इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा । शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा। वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
रेलवे प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि वे स्टेशन आने के दौरान अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही रखें व अनावश्यक परेशानियों से बचें तथा स्टेशन परिसर में सुगम आवागमन व्यवस्था बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग प्रदान करें ।