पाक के पूर्व चीफ जस्टिस के घर आतंकी हमला! ग्रेनेड अटैक में दो पुलिसकर्मी घायल; 2017 में शरीफ को ठहराया था अयोग्य…
पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) साकिब निसार के लाहौर स्थित आवास पर आतंकी हमले की सूचना मिली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, पूर्व चीफ जस्टिस के घर पर…
पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) साकिब निसार के लाहौर स्थित आवास पर आतंकी हमले की सूचना मिली है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, पूर्व चीफ जस्टिस के घर पर गैराज में ग्रेनेड से हमला हुआ है। इस धमाके की चपेट में आने से दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पाक मीडिया चैनलों के मुताबिक, धमाका से सीजेपी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि हमले में निसार और उनका परिवार बाल-बाल बच गया।
पुलिस अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में आतंकी हमला या विदेशी साजिश का शक जताया है। बता दें कि बतौर चीफ जस्टिस निसार ने 2017 में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया था।
साकिब निसार के घर पर ग्रेनेड हमले की घटना ने पंजाब पुलिस की नींद उड़ा दी है। एक बयान में पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रांतीय पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने घटना का संज्ञान लिया है और लाहौर के पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि घायल पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम इलाज दिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने कहा, “पूर्व सीजेपी के परिवार के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
आईजी ने घटना की सभी पहलुओं से जांच करने का निर्देश दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
बयान में यह भी कहा गया कि कांस्टेबल आमिर और खुर्रम को मामूली चोटें आईं हैं। प्रांतीय आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता फारूक अहमद ने एक बयान में कहा कि बचाव दल की टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और घायलों का इलाज किया गया।
आतंकी हमला या विदेशी साजिश का शक
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है, ”प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह हमारे दुश्मनों द्वारा देश में भय और आतंक फैलाने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।”
डॉन के अनुसार, इस हमले के पीछे विदेशी साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और सबूतों की जांच की जा रही है, आगे कहा गया कि दोषियों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।
शरीफ को ठहराया था अयोग्य
डॉन के अनुसार, न्यायमूर्ति निसार 18 फरवरी, 2010 में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इससे पहले, वह लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। साल 2017 में उन्होंने नवाज शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराया था।