इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत, तोशखाना केस में 14 साल की सजा पर रोक…
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 14 साल…
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को बड़ी राहत मिली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 14 साल की सजा सस्पेंड कर दी।
देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसे लेकर जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी।
दोनों ने सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थाई राहत दी। हालांकि, अदालत ने घोषणा की कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी।
ऐसा हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता।
इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए।
महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।
तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं, लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए।
खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया। 30 जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था।
इससे पहले इमरान को अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
नवीनतम दोषसिद्धि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी।
यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक 4 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।