लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाये जाने की दायर याचिका पर, हाईकोर्ट की सुनवाई अब 3 सितंबर को
रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद, बिलासपुर जोन में लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनें अब भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। इस मामले में दायर याचिका…
रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद, बिलासपुर जोन में लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनें अब भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई मंगलवार 3 सितंबर को निर्धारित की गई है।
वहीं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को उस जनहित याचिका सुनवाई होनी थी। जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान बाधित रेल सेवाओं को पुनः सामान्य रूप से संचालित करने का आग्रह किया गया था। याचिका अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया हैं कि, सभी एक्सप्रेस ट्रेनें 2021 से ही नियमित रूप से चलने लगी हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेन, जिनसे आमतौर पर गरीब और छोटी दूरी के यात्री सफर करते हैं। अभी भी स्पेशल ट्रेन के नाम से ही संचालित की जा रही हैं। यह स्थिति यात्रियों के लिए महंगी और असुविधाजनक साबित हो रही है।