छत्तीसगढ़-रायपुर की साम्राज्य रेसीडेन्सियल सोसायटी को 45 दिनों में हस्तांतरित करें, RERA का आधारशिक्षा डेव्हलपर्स को आदेश
रायपुर। साम्राज्य रेसीडेन्सी खमतराई के रहवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसमें 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा…
रायपुर।
साम्राज्य रेसीडेन्सी खमतराई के रहवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसमें 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र सोसायटी को हस्तांतरित कर विद्युत ऑडिट कराते हुए जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता को अपग्रेड करने कहा है. इसके अलावा सोसायटी के पक्ष में अन्य आदेश भी दिए हैं.
साम्राज्य रेसीडेन्सी रेसीडेन्सियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी की आधारशिला डेव्हलपर्स के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें प्रोजेक्ट के ब्रोशर का जिक्र करते हुए बताया गया कि उन्हें शॉपिंग कार प्लेक्स, इन्डोर गेम्स, अल्पाहार, क्लब हाउस, उद्यान, शिशु सदन, व्यायाम शाला, योग एंव ध्यान, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन तथा सुरक्षात्मक एवं पर्यावरण अनुकूल विशेषतायें, सीसीटीवी, गार्ड, अग्निशामक, पर्याप्त पार्किंग तथा वर्षाजल संग्रहण, भू-दृश्य, सामान्य क्षेत्रों में लाइटिंग तथा उक्त प्रोजेक्ट में सघन वृक्षारोपण का वचन दिया गया था. लेकिन फ्लेटों की सुपुर्दगी के बाद बहुत सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई. इनमें आधारभूत सुविधायें जल निकास एवं मल निकास प्रणाली, वैकल्पिक जलापूर्ति, एसटीपी, वर्षाजल संग्रहण इत्यादि पर्याप्त रूप से अनावेदक ने नहीं बनवाया, और न ही सुधारा गया. इसके अलावा क्लब हाउस को उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया है. इसके अलावा पुस्तकालय को व्यक्तिगत कार्यालय स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है. इसके अलावा प्रोजेक्ट की सुविधाओं में कई कमियां है. पक्ष को सुनने के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन ने आदेश जारी किया. इसमें 45 दिनों के भीतर सोसायटी के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र हस्तांतरित करने, विद्युत ऑडिट कर आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता अपग्रेड करें, जिससे रहवासियों को थ्री फेस विद्युत की सुविधा प्राप्त हो सके. झूला घर की व्यवस्था करने. अनावेदक टैरेस में आये हुए क्रेक को 45 दिवस के भीतर ठीक कराए. 45 दिनों में क्लब हॉउस का हस्तांतरण करने और कॉलोनी हस्तांतरण संबंधी समस्त कार्रवाई पूरी कर रहवासियों को कॉलोनी का विधिवत् आधिपत्य सौंपने की बात शामिल है.