केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट का इंकार
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पहले ट्रायल…
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के दावे को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत जल्दी है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वह अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जस्टिस कृष्णा ने टिप्पणी की कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हकदार है। इसलिए, इसने मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी का कहना है कि दिल्ली आबकारी नीति में अनुकूल शर्तों के बदले शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान को फंड करने के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) नियाय बिंदु ने 20 जून को ईडी मामले में उन्हें जमानत दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा और यह भी दिखाने में विफल रहा कि एक अन्य आरोपी विजय नायर केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था। न्यायाधीश बिंदु ने यह भी कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। ईडी ने तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 25 जून को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल आज तक जेल में ही हैं। इसके बाद, केजरीवाल को भी 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई मामले में जमानत के लिए केजरीवाल की याचिकाएं और उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसी मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि सिसोदिया अभी भी जेल में हैं।