लोन सर्विस प्रोवाइडर के लिए ड्राफ्ट जारी, RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से मांगे आवेदन…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने वाले लोन सर्विस प्रोवाइडर (LSP) को अपने पास उपलब्ध सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी उधारकर्ता को देने…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने वाले लोन सर्विस प्रोवाइडर (LSP) को अपने पास उपलब्ध सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी उधारकर्ता को देने का प्रस्ताव रखा है।
आरबीआई ने कहा कि सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी सामने होने पर संभावित कर्जदार के लिए फैसला करना आसान होगा।
बता दें कि कई LSP ऋण उत्पादों के एग्रीगेटर के तौर पर भी काम करते हैं। इस तरह उनके पास कई ऋण उत्पादों के बारे में जानकारी होती है।
LSP विनियमित बैंकिंग इकाई (आरई) का एजेंट होता है जो ग्राहक जोड़ने, मूल्य-निर्धारण करने, निगरानी और विशिष्ट ऋण की वसूली या ऋण पोर्टफोलियो में मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप काम करता है।
दिसंबर में जारी हुआ था ड्राफ्ट
आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में एक ड्राफ्ट जारी किया था। उसमें कहा गया था कि ऋणदाता के निर्णय को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की स्थिति में मौजूद लोगों को कर्ज देना चिंता का विषय हो सकता है।
ड्राफ्ट फॉर्मेट में कहा गया था कि इस तरह की उधारी में नैतिक खतरे का मुद्दा भी शामिल हो सकते हैं और मूल्य निर्धारण एवं ऋण प्रबंधन में एक तालमेल की स्थिति बन सकती है।
क्या कहा केंद्रीय रिजर्व बैंक ने
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा-ऐसे मामलों में खासकर जहां LSP कई लेंडर्स के साथ जुड़ा है, संभावित ऋणदाता की पहचान उधारकर्ता को पहले से नहीं होनी चाहिए।
ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक LSP को कर्जदार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छुक कर्जदाताओं के पास उपलब्ध प्रस्तावों का डिजिटल ब्योरा मुहैया कराना चाहिए।
इस डिजिटल ब्योरे में कर्ज की पेशकश करने वाली इकाई का नाम, कर्ज की राशि और अवधि के अलावा वार्षिक प्रतिशत दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर 31 मई तक अलग-अलग पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
स्मॉल फाइनेंस को नियमित बैंक के लिए आवेदन
आरबीआई ने नियमित बैंक बनने के लिए शुक्रवार को 1,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम शुद्ध संपत्ति (नेटवर्थ) होने समेत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले छोटे वित्त बैंकों से आवेदन आमंत्रित किए।
बता दें कि रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2014 में निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस देने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे।
इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित करीब एक दर्जन एसएफबी हैं।