‘इद्दत’ पर कोर्ट में सुनवाई, बीच में ही इमरान खान का साथ छोड़ चल दीं बुशरा बीबी…

‘इद्दत’ केस में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने कुछ ऐसा किया कि जज समेत कोर्ट में मौजूद लोग हैरान रह गए।…

‘इद्दत’ पर कोर्ट में सुनवाई, बीच में ही इमरान खान का साथ छोड़ चल दीं बुशरा बीबी…

‘इद्दत’ केस में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने कुछ ऐसा किया कि जज समेत कोर्ट में मौजूद लोग हैरान रह गए।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रावलपिंडी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे।

सिविल जज ने इमरान खान के खिलाफ आरोप तय किए। बता दें कि बुशरा बीबी के पूर्व  पति खावार फरीद मानेका ने आरोप लगाया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कानून के खिलाफ जाकर निकाह किया था।

बता दें कि मामले की सुनवाई आदियालाजेल में ही की जा रही थी जहां इस समय इमरान खान कैद हैं। 

क्यों बीच में ही चली गईं बुशरा बीबी
बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी उनके खिलाफ कई मामलों में आरोप तय किए गए हैं। बीते दिनों इमरान खान की जेल के अंदर ही दोबारा गिरफ्तारी हो गई थी।

इससे पहले जब इद्दत मामले में सुनवाई हुई थी तब बुशरा बीबी मौजूद नहीं थीं। वहीं इस बार इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के बीच में ही बुशरा चल दीं।

उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है और तत्काल उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा 

जज ने जताई आपत्ति
जज  ने बुशरा के इस तरह से चले जाने के बाद आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी। जज ने कहा कि वकील को पता होना चाहिए कि बिना इजाजत बीच सुनवाई में इस तरह जाना ठीक नहीं है।

इसके बाद इमरान के वकील ने एक याचिका फाइल कर कहा कि बुशरा बीबी को सुनवाई में हाजिर होने से छूट दी जाए।

वहीं सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि बुशरा ने जो भी मेडिकल रिपोर्ट फाइल की है उसमें कोई समस्या नजर नहीं आती।

वहीं जज ने कहा कि अगर वह कोर्ट में ना होती तब यह याचिका स्वीकार की जाती। जबकि बुशरा आई थीं और फिर बिना इजाजत लिए ही चली गईं। 

जज ने जेल प्रशासन से कहा कि क्या वह ऐसे ही जेल से भी उन्हें जाने देता। इसपर जेल प्रशासन ने कहा कि वह जेल में सुबह के साढ़े 11 बजे आई थीं और 1.45 पर चली गईं।

इमरान के वकील ने यहां तक कहा कि अगर आरोप तय करने में कुछ देर भी हो जाती तो कौन सा आसमान गिर पड़ता। कोर्ट ने इसके बाद 18 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी और गवाहों को हाजिर करने का  आदेश दिया।