एक IAS अधिकारी ने दूर कर दी सरकार की बड़ी टेंशन, किसकी वजह से टली ड्राइवरों की हड़ताल?…

हिट एंड रन के खिलाफ लाए गए नए कानून से गुस्साए देशभर के ट्रक, बस ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला…

एक IAS अधिकारी ने दूर कर दी सरकार की बड़ी टेंशन, किसकी वजह से टली ड्राइवरों की हड़ताल?…

हिट एंड रन के खिलाफ लाए गए नए कानून से गुस्साए देशभर के ट्रक, बस ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है।

मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दो दिनों से चली आ रही देशव्यापी हड़ताल को खत्म कराने में बड़ी पहल की।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर उन्होंने  उन लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार अब ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का फैसला उनसे बातचीत के बाद करेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भल्ला ने AIMTC के अध्यक्ष अमृत लाल मदन से कहा कि ड्राइवर्स सिर्फ गाड़ियों के चालक नहीं बल्कि हमारे देश के सैनिक हैं और उन्हें कोई परेशानी होने नहीं दी जाएगी।

इसके साथ ही गृह सचिव भल्ला ने AIMTC और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों  से काम पर लौटने की अपील की। गृह सचिव ने AIMTC के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, “सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।”

भल्ला ने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है। भल्ला ने चुनावी वर्ष में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म करा सरकार की बड़ी टेंशन दूर कर दी है।

इस बीच, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

बता दें कि अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह असम-मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। फिलहाल वह केंद्रीय गृह सचिव हैं। वह 2019 से इस पद पर तैनात हैं।

60 साल की उम्र में उन्हें नवंबर 2020 में सेवानिवृत होना था लेकिन सरकार उन्हें अब तक चार बार सेवा विस्तार दे चुकी है।

फिलहाल उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2024 तक है। उन्हें पहला सेवा विस्तार 17 अक्टूबर, 2020 से 22 अगस्त 2021 तक मिला था।