मप्र में ‘तीसरी आंख’ रखेगी अब हर जगह नजर

जहां भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा भोपाल । मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से नजर रखी…

मप्र में ‘तीसरी आंख’ रखेगी अब हर जगह नजर

जहां भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा

भोपाल । मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। ऐसे सार्वजनिक स्थान, जहां पर 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह विभाग द्वारा इसे एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कॉलेज, स्कूल, माल, रेस्टोरेंट, अस्पताल सहित उन स्थानों पर संचालकों को ष्टष्टञ्जङ्क कैमरे लगाने होंगे, जहां भीड़भाड़ होती है। 2 माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को किसी मामले में जांच के लिए रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध करानी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभागीय समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए थे। तत्कालीन शिवराज सरकार में लोक सुरक्षा अधिनियम की तैयारी प्रारंभ हुई थी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे, जहां भीड़ भाड़ होती है। सामान्यत: स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। यहां कोई घटना होने पर पुलिस को विवेचना करने में परेशानी भी आती है, इसलिए अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कराया गया।

 

तेलंगाना में बनाया गया है ऐसा कानून

गौरतलब है कि तेलंगाना में इस तरह का कानून बनाया गया है। गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश कुमार राजौरा ने विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रस्तावित विधेयक का खाका तैयार करवाया था। सूत्रों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस काम को देखेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा।

 

इन स्थानों पर जुटती है भीड़

शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सिनेमाघर सहित जहां बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, वहां जिला और नगरीय प्रशासन के अधिकारी संचालकों से बात करके सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें एक-दो माह का समय भी दिया जाएगा। साथ ही नए बनने वाले शापिंग माल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमाघर की भवन अनुज्ञा में ही सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता का प्रविधान भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में संभागीय समीक्षा के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा था, जहां भीड़ भाड़ होती है। इसके लिए प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। उल्लेखनीय है कि इस कानून को लागू करने की तैयारी शिवराज सरकार के समय से चल रही है।