छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का पटना तबादला:सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का ट्रांसफर आदेश जारी, नहीं मिली मनचाही जगह

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला पटना हाईकोर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने उनका तबादला आदेश जारी किया है। उन्होंने…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का पटना तबादला:सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का ट्रांसफर आदेश जारी, नहीं मिली मनचाही जगह

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला पटना हाईकोर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने उनका तबादला आदेश जारी किया है। उन्होंने मनमुताबिक ट्रांसफर करने का आग्रह किया था, जिसे कॉलेजियम ने ठुकरा दिया था और मद्रास हाईकोर्ट के बजाए पटना भेजने के लिए सहमति दी थी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम ने जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला करने के लिए उनसे सहमति मांगी थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पहले मद्रास हाईकोर्ट तबादला करने का प्रस्ताव किया था।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए जज की नहीं हुई है नियुक्ति

हालांकि, कॉलेजियम ने उनकी जगह भरने के लिए अभी नए जज की नियुक्ति नहीं की है और न ही किसी जज का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब एक जज की कमी हो जाएगी।